◆ बदमाश के विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध रूप से हथियार रखना, धोखाधड़ी जैसे 05 गंभीर अपराध, शहर के विभिन्न थानों में है पूर्व से हैं पंजीबद्ध।
◆ आरोपी की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु जिलाबदर कर किया इंदौर की राजस्व सीमा से 1 वर्ष के लिए निष्कासित।
इंदौर शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा असामाजिक तत्वों व आदतन अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ।
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस थाना खजराना द्वारा क्षेत्र के आदतन बदमाश सुल्तान शेख उर्फ बब्बू पिता शेख चांद निवासी कादर कालोनी खजराना इंदौर जिस पर इंदौर जिले में खजराना, कनाडिया, सदर बाजार थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, जालसाजी के 05 प्रकरण पंजीबद्ध है। जिसके विरुद्ध पुलिस ने लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की फिर भी बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था जिस पर पुलिस आयुक्त महोदय इंदौर द्वारा बब्बू उर्फ सुल्तान को 1 वर्ष के लिए इंदौर एवं इंदौर जिले से लगे उज्जैन देवास धार एवं खरगोन जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासन आदेश पारित किया गया था। इसके पालन में आज दिनांक को बब्बु उर्फ सुल्तान को निष्कासन (जिला बदर) आदेश तामिल किया गया ।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी खजराना निरीक्षक उमराव सिंह एवं उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।
