- बेटे के सामने आरोपित ने दुकानदार पर फेंका ज्वलनशील पदार्थ। पुलिस ने आरोपित को किया था गिरफ्तार।
इंदौर। गुटखा उधार नहीं देने की बात को लेकर दुकानदार पर एसिड फेंककर उसका चेहरा जलाने वाले को सत्र न्यायालय ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
वारदात 3 जुलाई 2019 की रात करीब साढ़े आठ बजे की है। फरियादी आशीष चौहान कान्हा होटल के पास बनी अपनी पान की गुमटी पर खड़ा था। इसी दौरान आरोपित मदनलाल निवासी बेटमा वहां आया और फरियादी के पिता से गुटका उधार मांगने लगा। उन्होंने उधार नहीं दिया तो मदनलाल गालियां देने लगा। इस पर फरियादी के पिता ने उसे चांटा मार दिया। कुछ देर बाद मदनलाल लौटा, उसके हाथ में एक गिलास था। इसमें कुछ तरल पदार्थ था जो उसने फरियादी के पिता पर फेंक दिया। इससे फरियादी के पिता का चेहरा झुलस गया।
जांच के बाद बढ़ाई धाराएं
घायल को तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया। पुलिस ने मदनलाल के खिलाफ धारा 326-ए के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान धारा 324 और धारा 4 विष अधिनियम भी बढ़ा दी गई। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सत्र न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए आरोपित मदनलाल को 10 वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
