इंदौर। गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारे पति को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वारदात 9 अक्टूबर 2019 की है। हत्यारे का नाम महेश बघेल है। वारदात वाले दिन उसने मामूली विवाद को लेकर पत्नी मंजू का गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मंजू के पिता पितामह भील ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में की थी।
पीएम रिपोर्ट में भी हुई थी गला दबाने की पुष्टि
मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत गला दबाने के कारण सांस रुकने की वजह से होना पाया गया था। मृतक के पिता और भाई ने भी कोर्ट में दिए बयानों में आरोपित द्वारा पत्नी से मारपीट करने की पुष्टि की थी। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सत्र न्यायाधीश नीलेश यादव ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए हत्यारे महेश को धारा 302 में आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
