जिले की नगरीय सीमा क्षेत्र में धारा 144 लागू कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा आदेश जारी

By Abhishek Raghuvanshi
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शाजापुर के जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने जिले की आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शाजापुर जिले की नगरीय सीमा क्षेत्र में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित आदेश पारित किया है।

उल्लेखनीय है कि शाजापुर जो की सांप्रदायिक दृष्टि से अतिसंवदेनशील जिला है और जिले में पूर्व से प्रतिबंधित संगठन जैसे सिमी,पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियां भी परिलक्षित हुई है इसलिए शाजापुर जिले की साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए आमजनों की सुरक्षा, असामाजिक बाहरी तत्वों पर नियंत्रण तथा साम्प्रदायिक सौहार्द्र कायम रखने के साथ सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के यह प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है। जो कि आज दिनांक से अगले दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

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