देर से ही सही मगर दुरुस्त आया फैसला लगभग 6 वर्ष पूर्व हुए हादसे में रिश्तेदार की कार में बैठ कर जा रहे युवक की मृत्यु, के उपरांत मिला एक करोड़ पाँच लाख का मुआवजादरअसल मामला 2017 का है मृतक ऋषि गोयल अपने अन्य रिश्तेदारो के साथ विवाह कार्यक्रम से कार में बैठकर आ रहा था कार के चालक ने अपने वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर पैड़ से टकरा दी जिससे ऋषि गोयल एवं अन्य तीन रिश्तेदारों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी मृतक के परिजनों द्वारा क्षतिपूर्ती आवेदन पत्र न्यायालय में माननीय जिला न्यायाधीश भगवती प्रसाद शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसपर अधिवक्ता राजेश खण्डेलवाल एवं उनके सहयोगी दिपक सोनी, देव गुर्जर, अंशुल राठौर राकेश पटेल, आरती मावी एवं सतीश कुमावत के तर्कों से सहमत होकर माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा 1,04,95,592 रूपये का मुआवजा देने के साथ ही दावा प्रस्तुती दिनांक से 6 प्रतिशत कि दर से साधारण ब्याज भी देने का आदेश पारित किया ।