Delhi
SC: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, अनुच्छेद-370 को निरस्त करने में कोई ‘संवैधानिक धोखाधड़ी’ नहीं की गई
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते जहां साध्य साधन को उचित ठहरा दे। साधन को साध्य के अनुरूप होना चाहिए।






