निगम द्वारा कनाडिया से खजराना मंदिर के आर ई 2 लिंक सड़क निर्माण हेतु आरक्षित जमीन पर अवैध निर्माण करने पर हटाने की कार्रवाई

By Abhishek Raghuvanshi
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निगम ने हटाया नफीस बेकरी मालिक का अवैध निर्माण सड़क निर्माण के लिए प्रस्तावित जमीन पर किया था अवैध निर्माण 20 हजार स्क्वायर फीट जमीन से हटाया अवैध निर्माण

इंदौर – दिनांक 17 अक्टूबर 2022। आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत निगम द्वारा कनाडिया से खजराना मंदिर के आर ई 2 सड़क निर्माण हेतु आरक्षित जमीन पर अवैध निर्माण करने पर
अवैध निर्माण करने तथा रोड पर निर्माण कर यातायात बाधित करने पर के साथ ही लगभग 20000 स्क्वायर फीट से अधिक बिना अनुमति / अवैध निर्माण करने पर क्राउन कम्युनिटी हॉल को रिमूवल करने की कार्रवाई की गई।

विदित हो कि कनाडिया से खजराना मंदिर को जोड़ने के लिए आर ई 2 के अंतर्गत लिंक सड़क का निर्माण किया जा रहा है उपरोक्त लिंक रोड में लगभग 20000 स्क्वायर फीट से अधिक का सड़क निर्माण हेतु आरक्षित जमीन पर अवैध निर्माण करने पर अब्दुल रहीस (मालिक नफीस बेकरी ) 5/1, क्राउन कम्युनिटी हॉल, खजराना मेन रोड, इन्दौर को निगम द्वारा पूर्व में कई बार क्राउन कम्युनिटी हॉल के संबंध में बिना अनुमति / अवैध निर्माण हटाने के संबंध में सूचना किया गया था। किन्तु भवन स्वामी द्वारा आदेश का पालन नहीं किया। उपरोक्त क्रम में आज निगम निगम आज रिमूवल विभाग द्वारा लगभग 20000 स्क्वायर फीट से अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई।

कार्यवाही के दौरान उपायुक्त लता अग्रवाल, अधीक्षण यंत्री अनूप गोयल भवन अधिकारी गजल खन्ना, भवन निरीक्षक अंकित बिरथरिया, रिमूवल विभाग के बबलू कल्याणे एवं बड़ी संख्या में रिमूवल अमला उपस्थित था।

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