देश भर में गौ माता की हत्या कर गौ मांस के विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाया गया है.उसके बावजूद कुछ लोग अवैध तरीके से गौ माता की निर्मम हत्या कर उनके मांस का विक्रय कर रहे हैं.वही चंदन नगर थाना क्षेत्र में फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा चालक को 200 किलो गौ मांस ले जाते हुए गिरफ्तार किया है.
दरअसल फरियादी अपनी कार से राऊ से राजेंद्र नगर अपने घर जा रहा था.तभी उनकी कार को तेज गति से आ रहे उक्त ओटो रिक्शा चालक टक्कर मार भागने लगा था.कार चालक ने ऑटो को रुकवा कर चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम ओवेश पिता अब्दुल गनी निवासी महू का होना बताया.वही ऑटो की तलाशी लेने पर ऑटो रिक्शा की पिछली सीट पर 200 किलो से अधिक गौ मांस रखा था.जिसके बाद फरियादी द्वारा पुलिस को शिकायत की गई.पुलिस ने ऑटो रिक्शा और गौ मांस को जप्त कर आरोपी पर धारा -279, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 5 और 9 में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है.
