ग्वालियर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में तत्कालीन डीजीपी के 2014 के उस सर्कुलर पर रोक लगायी है जिसमें उन्होंने आरोपियों की फोटो सार्वजनिक करने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए जांच होने तक आरोपियों की पहचान गुप्त रखने का आदेश दिया था, कोर्ट ने यह भी कहा था कि आज के इस आदेश की अवहेलना करने पर उस ज़िले का SP और संबंधित पुलिस अधिकारी दोषी माना जाएगा। इसके बाद भी ये हाल है मध्यप्रदेश का।
