लापरवाही पूर्वक चला रहा बस राजरतन ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP07-P-5550 के चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध

By Abhishek Raghuvanshi
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●लापरवाही पूर्वक एवं खतरनाक तरीके से बस चलाकर आम जनमानस का जीवन संकट में डालने पर राजरतन ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP07-P-5550 के चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध

● जिम्मेदार नागरिक ने यातायात प्रबंधन पुलिस के हेल्पलाइन पर वीडियो भेज कर वाहन चालक की शिकायत की थी

पुलिस उपायुक्त, यातायात प्रबंधन, महानगर इंदौर श्री महेश चंद जैन के निर्देशन में यातायात प्रबंधन पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा बेहतर यातायात प्रबंधन के साथ-साथ यातायात नियमों का उल्लंघन कर आमजनमानस का जीवन संकट में डालने वाले वाहन चालकों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों डीसीपी, यातायात प्रबंधन द्वारा आमजनमानस से यह आह्वान किया था की खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर आमजनमानस का जीवन संकट में डालने वाले वाहन चालको के विरुद्ध यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, यदि आप भी किसी बस एवं अन्य वाहन चालकों को खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर आम जनमानस का जीवन संकट में डालते हुए देखें तो उसकी जानकारी यातायात हेल्पलाइन नंबर 75876-32011 पर फोटो/वीडियो/संदेश के माध्यम से भेजे, सत्यता की पुष्टि करने के पश्चात ऐसे वाहन चालको के विरुद्ध यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा अपनी तरफ से अपराध पंजीबद्ध करवाया जाएगा।

इसी तारतम्य में आज दिनांक 14 जुलाई 2022 को राज रतन ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP07-P-5550 के चालक के विरुध्द लापरवाहीपूर्वक एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर आम जनमानस का जीवन संकट में डालने पर 279 भादवि व 184 मो. व्हीकल एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द किया गया। दरअसल 12 जुलाई 2022 को एक जिम्मेदार नागरिक द्वारा हेल्प लाईन नं.75876-32011 पर एक वीडियो भेजा गया जिससे जिम्मेदार नागरिक ने बताया कि दिनांक 30 जून 2022 की शाम करीब 06.47 बजे खजराना से रोबोट चौराहा आते समय थाना एमआईजी क्षेत्र में लिंक रोड के मोड पर राजरतन ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP07-P-5550 के चालक द्वारा अपनी बस को लापरवाही, उतावलापन व खतरनाक तरीके से बस चलाई जाकर आम जनमानस का जीवन संकट में डाला जा रहा है। कार चालक के डेस्क कैमरे में यह घटना कैद हो गई। जिम्मेदार नागरिक के द्वारा भेजे गए वीडियो को देखकर स्पष्ट हुआ कि बस क्रमांक MP07-P-5550 के चालक द्वारा अपनी बस को लापरवाही, उतावलापन व खतरनाक तरीके से बस चलाकर यात्रियों की जान जोखम में डाली गई है। अतः बस क्रमांक MP/07/P/5550 के चालक के विरूध्द 279 भादवि व 184 मो. व्हीकल एक्ट के तहत थाना एम आई जी मे अपराध पंजीबध्द करवाया गया।

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