रजत फार्म्स कालोनी के तीन कालोनाइजरों के विरुद्ध एसडीएम खुड़ैल ने जारी किये गिरफ्तारी वारंट

By Abhishek Raghuvanshi
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कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा ऐसे कालोनाइजर जिनके द्वारा पैसा लेकर कब्जा नहीं सौपा जाता है, उनके विरूद्ध कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी क्रम में इंदौर जिले के तहसील खुड़ैल अन्तर्गत ग्राम काजीपलासिया स्थित रजत फार्म्स कालोनी के तीन कालोनाइजरों/संचालकों के विरुद्ध एसडीएम खुड़ैल द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उक्त प्रकरण में कालोनाइजर द्वारा आमजनों से पैसा लेने के बावजूद रजिस्ट्री/भूखण्डों का आधिपत्य नही दिया गया है।

ग्राम काजीपलासिया में स्थित रजत फार्म्स कालोनी खसरा क्रमांक 4/3/1, 8/9/2, 7/3/1, 9/1, 4/3/2, 7/3 में शिकायतकर्ता व आमजनों से पैसा लेकर रजिस्ट्री नही करना तथा कब्जा नहीं सौंपने के मामले में खुडैल एसडीएम श्री विजय मण्डलोई द्वारा जांच की जा रही है। जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर एसडीएम श्री मंडलोई द्वारा कालोनी के कालोनाइजर श्रीमती गीता बंग पति राधेश्याम बंग, श्रीमती इंदिरा सोढा पति श्री दशरथ सिंह सोढा तथा श्री प्रियंक पिता राधेश्याम बंग के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये हैं।

उक्त भूमि के संबंध में पूर्व वर्षों में की गई रजिस्ट्री को पुनः रजिस्ट्री करने संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर न्यायालय में जांच प्रचलित है। इस संबंध में एसडीएम खुड़ैल द्वारा समाचार पत्र में उदघोषणा प्रकाशित करवाई गई है कि यदि किसी व्यक्ति/संस्था को अपने हित संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना हो तो न्यायालय में पेशी दिनांक 27 जुलाई 2022 तक स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित दिनांक उपरांत प्रस्तुत करने पर आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

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