किसी को 23000/- रूपये तो किसी को 13000/- रूपये की पड़ी एक ओर रेड लाईट उल्लंघन

By Abhishek Raghuvanshi
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पुलिस उपायुक्त, यातायात प्रबंधन के सामने होमगार्ड चौराहा से एक बस क्रमांक MP 09- FA-3755 रेड सिंग्नल का उल्लंघन करते हुये निकली थी, तत्काल ही वायरलेस से प्रसारण कर उस बस को अगले चौराहे पिपल्याहाना पर तैनात अधिकारी को बोलकर रूकवाया गया था तथा उसका रेड लाईट उल्लंघन का चालान तैयार किया गया था । अधिकारियों को बस का पुराना रिकार्ड चेक करने हेतु निर्देशित किया गया तो यह पाया गया था कि उक्त बस क्रमांक MP 09- FA-3755 के विरूद्ध पूर्व मे भी रेड लाईट उल्लघंन के 46 ई-चालान लंबित थे । बस चालक को लंबित सभी चालानो को जमा करने हेतु कहा गया था, आज दिनांक को बस स्वामी द्वारा 46 लंबित ई-चालान की समन शुल्क राशि 23,000 का भुगतान करने के पश्चात बस मालिक को सुपुर्द क गयी ।

कल दिनांक को इंदौर शहर से महू की ओर चलने वाली ऐसी उपनगरीय बसे जिन के पूर्व के ई-चालान लंबित थे जिन्हे जप्त कर थाने पर खडा कराया गया था आज बस क्रं MP 09- FA-3582 जिसके पूर्व के लंबित 26 ई-चालान जिसका कुल समन शुल्क 13000/- रूपये, व बस क्रं. MP 09- FA-4197 जिसके पूर्व के लंबित 19 ई-चालान, जिसका कुल समन शुल्क 9500/- रूपये दोनो बसो के मालिको द्धारा भुगतान करने पर बस मालिकों को सुपुर्द की गई ।

अनुरोध किया जाता है कि जिम्मेदारी के साथ वाहन चालन करें, ताकि आम जनमानस का जीवन संकट में ना आये, साथ ही सचेत किया जाता है कि जो भी लापरवाहीपूर्वक एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाएगा, रेड लाईट का उल्लंघन करेगा, उसके विरूद्ध ना केवल तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, बल्कि पूर्व के लंबित ई-चालानों की भी वसूली की जावेगी ।

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