इंदौर जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा-188 में होगी कानूनी कार्रवाई।
शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंदौर जिले में पुलिस प्रशासन ने धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत लोगों को किराएदारों, घरेलू नौकरों, विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों और पेइंग गेस्ट आदि की सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी किया गया है। इसके तहत इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पुलिस थाने महू, मानपुर, किशनगंज, बड़गोंदा, सिमरोल, देपालपुर, बेटमा, गौतमपुरा, हातोद, सांवेर, चंद्रावतीगंज, क्षिप्रा एवं खुड़ैल की सीमाओं के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश का पालन न करने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन ने यह आदेश जारी किया है। इसमें कहा है कि किराएदारों की सूचना संबंधित मकान या दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाए। इसके पूर्व मकान या दुकान किराए से न दी जाए। साथ ही आइडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के बाद ही उन्हें रखा जाए। छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दें। होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेने के निर्देश दिए गए हैं।
होम डिलीवरी करने वालों और गार्डों की जानकारी भी देना होगी – आनलाइन शॉपिंग/होम डिलीवरी/कोरियर का कार्य करने वाली कंपनियों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते हैं, उनकी जानकारी भी कंपनी थाने में जमा करे। इसके अलावा प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड तथा स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी विहित प्रारूप में थाने पर देना अनिवार्य है। होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों एवं किराए से मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में आइसीजेएस सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल फेस फोरेंसिक एप से जानकारी सर्च की जाए। यह आदेश 31 मई 2022 तक प्रभावशील रहेगा
