दरअसल फरियादी राजेश खण्डेलवाल ने एक किसान जिसका नाम चेन सिंह है उससे 12 साल पहले जमीन खरीदी थी । किसान ने उस जमीन को बैंक में गिरवी रख रखी थी । लेकिन बेचते समय यह जानकारी नहीं दी। बैंक का नोटिस जब कारोबारी के पास आया तो उसे धोखाधड़ी का पता लगा । उसकी शिकायत पर पुलिस में आप किसान के खिलाफ केस दर्ज किया है । मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है । फरियादी का नाम राजेश पिता सीताराम खंडेलवाल निवासी पलासिया है । उनकी शिकायत पर आरोपी चेंन सिंह कलोता निवासी ग्राम जंबूडी हप्सी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है । राजेश ने पुलिस को बताया कि साल 2008 में उन्होंने चेंन सिग कलोता से जंबूरी हप्सी की एक जमीन खरीदी थी। काफी समय बाद उन्हें एक बैंक से जमीन के बेटे नोटिस मिला कि उस पर सवा ₹400000 का लोन है। जो जमा नहीं किया गया है । राजेश ने मामले में चैन सिंह कालौता से बात की तो वह आनाकानी करने लगा जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई