प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले दिनों पुलिस ने कई स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार के बड़े अड्डे पर कार्रवाई की थी जिसमें बड़ी मात्रा में देह व्यापार में लिप्त विदेशी महिलाएं भी पुलिस की गिरफ्त में आई थी। इसके बाद इंदौर कमिश्नर ने नए आदेश जारी किये हैं। जिसमे अब स्पा सेंटर ओर ब्यूटीपार्लर वालो को करना होगा वेरिफिकेशन..
अब पुलिस की इजाजत के बिना नही खुलेंगे स्पा सेंटर ओर ब्यूटी पार्लर… दरअसल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ की जानकारी थानों पर देना होगी। कुछ दिनों पहले शहर के विजय नगर थाने में एक स्पा सेंटर छापे में थाईलेंड की युवतियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर कई प्रतिबंध लगाए, जिनमें मकान, दुकान किराए पर देने से पहले संबंधित थानों में जानकारी देने, पेइंग गेस्ट की सूचना अनिवार्य करने के साथ स्पा सेंटर, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले स्टाफ की जानकारी भी आईडी प्रूफ के साथ थानों में देना होगी।