कांग्रेस पार्टी के सतवास के मण्डल अध्यक्ष सत्यनारायण कालिया द्वारा संघ के विरुद्ध आमर्यादित भाषा का अपने फेस बुक आई डी पर प्रयोग करने के कारण पोलिस थाना संयोगिता गंज द्वारा धारा 188 IPC का प्रकरण दर्ज किया गया था जिसमे अग्रिम जमानत हेतु जिला न्यायालय इंदौर मे जमानत के लिए लगाये आवेदन को आज अपर सत्र न्यायाधिश श्री जोगेंदर् सिंह साहब द्वारा यह कहते हुवे खारिज कर की एक संगठन के कार्यकर्ता की भावना आहत हुई है और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है , यह कहते हुवे अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया जिसमे जमानत खारिज कराने के लिए 10 लोगो ने न्यायालय मे आपत्ति पेश की थी
