संघ के विरुद्ध फेसबुक पर आपतिजनक भाषा का प्रयोग किया और जिला न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया

By Abhishek Raghuvanshi
1 Min Read

कांग्रेस पार्टी के सतवास के मण्डल अध्यक्ष सत्यनारायण कालिया द्वारा संघ के विरुद्ध आमर्यादित भाषा का अपने फेस बुक आई डी पर प्रयोग करने के कारण पोलिस थाना संयोगिता गंज द्वारा धारा 188 IPC का प्रकरण दर्ज किया गया था जिसमे अग्रिम जमानत हेतु जिला न्यायालय इंदौर मे जमानत के लिए लगाये आवेदन को आज अपर सत्र न्यायाधिश श्री जोगेंदर् सिंह साहब द्वारा यह कहते हुवे खारिज कर की एक संगठन के कार्यकर्ता की भावना आहत हुई है और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है , यह कहते हुवे अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया जिसमे जमानत खारिज कराने के लिए 10 लोगो ने न्यायालय मे आपत्ति पेश की थी

Exit mobile version