विजय नगर थाना क्षेत्र में रोड पर डांस करने वाली युवती के खिलाफ गृहमंत्री के आदेश के बाद प्रकरण दर्ज

By Abhishek Raghuvanshi
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इन्दौर की विजय नगर थाना क्षेत्र में रोड पर डांस करने वाली युवती के खिलाफ पुलिस ने गृहमंत्री के आदेश के बाद भी मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है । प्रकरण में धारा 290 लगाई गई है जिसमे सिर्फ 200 रुपये तक के दंड की सजा है ।

इन्दौर में मंगलवार को विजय नगर थाना क्षेत्र के रसोमा चौराहे पर जेब्रा क्रासिंग पर रेड लाइट के दौरान डांस करने वाली युवती के खिलाफ विजय नगर पुलिस ने गृहमंत्री के आदेश के बाद प्रकरण दर्ज किया है । धारा 290 की तहत मामला भले ही दर्ज कर लिया हो लेकिन धारा 290 में कोई सजा का प्रावधान ही नही है । युवती को महज 200 रुपये दंड के रूप में जमा करना होंगे । मतलब साफ है कि अगर युवती की गलती साबित होगी तब उसे 200 रुपये दंड जमा करना होगा ।

फिलहाल पुलिस ने मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है । वही युवती अभी भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपना पक्ष रख रही है ।

वही डांस करने वाली लड़की ने इस वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि उसका उद्देश्य केवल लोगों में ट्रैफिक की जागरूकता जेबरा लाइंस को लेकर जागरूकता और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जागरूकता के हेतु बनाया गया था इस वीडियो में उसने किसी भी तरह की कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है बल्कि उसका उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना था इस वीडियो के वाइरल होने के बाद से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि यह कैसी जागरूकता है कि खुद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर बीच ट्रैफिक पर रेड लाइट पर खड़े होकर डांस करना यहां तक कि प्रदेश के गृहमंत्री ने इस मामले को संज्ञान में लिया है डांस करने वाली युवती की इस सफाई वाले वीडियो से साफ जाहिर होता है कि उसे अपने किए का कोई भी मलाल नहीं है वही कहती भी नजर आ रही है कि उसने यह सब केवल जागरूकता फैलाने के लिए किया है लेकिन बड़ा सवाल यही है क्या खुद कानून तोड़कर कैसी जागरूकता फैलाई जा सकती है।

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