महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के तहत सार्वजनिक गणेश पंडालों में भीड़ भाड़ और गर्दी टालने के लिए प्रशाशनिक तौर पर ज्यादा कड़ाई बरती जाएगी
-इस साल सार्वजनिक पंडालों मे ऊंची ऊंची मूर्तिया और सजावट पर बैन लगाया गया है-सार्वजनिक पंडालों में गणपति की मूर्ति 4 फिट से ज्यादा ऊंची नही होगी और घरगुती याने घरो में विराजने वाले गणपति बप्पा की मूर्ति 2 फीट से ज्यादा ऊंची न होने का आदेश जारी किया गया है
गणेश उत्सव को लेकर जो नियम बनाये गए है उसमें
1)- गणेश उत्सव मनाने की अधिकृत मंजूरी प्रशाशन से लेनी जरूरी
2)- कोरोना संसर्ग को देखते हुए सजावट न करे और सिंपल तरीके से त्योहार मनाए
3)- गणपति बप्पा का विसर्जन कृतिम तालाब में ही करे और संभव हो तो मिट्टी के गणेश मूर्ति ही घर ले आये
4)- आरती, भजन, कीर्तन की भीड़ न होने दे
5)- हर इलाके में गणपति विसर्जन के लिए प्रशाशन की मदद से कृतिम तालाब बनाये
6)- गणपति आगमन या विसर्जन को लेकर ढोल नगाड़े बजाकर या जुलूस निकालकर कोई कार्यक्रम न करे-लोगो की भीड़ न इकट्ठा करे-संभव हो तो घर के अंदर धातु से बने गणपति मूर्ति को पुजा करे।
