इंदौर में पिछले कई वर्षों से ठेले और रिक्शा पर व्यापार करने वाले व्यापारी व्यापार करने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कर रहे थे। किसी भी स्थान या गली मोहल्ले में जाकर व्यापार करने के उद्वेश्य से ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा था। लगातार शिकायतें मिलने के बाद प्रभारी कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पालने इन ध्वनि विस्तारक यंत्र पर पूर्ण रूप से बैंड करने का आदेश जारी किया अब अगर इस तरह के ध्वनि यंत्र सुनाई देंगे तो उन हाथ ठेला व्यापारी पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल के आदेश के आज से खेलो पर स्पीकर माइक के जरिए फल सब्जी बेचना बैन किया गया है जिसको लेकर सांसद शंकर लालवानी ने पत्रकारों से बताया कि लंबे समय से इस तरह के ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें मिल रही थी साथ ही छात्रों की भी शिकायत मिल रही थी कि इस शोर के चलते पढ़ाई में व्यवधान पड़ता है हालांकि सांसद ने कहा निगमायुक्त ने इस पर प्रतिबंध लगाकर अच्छा काम किया है ।
इस मुहिम के तहत शुक्रवार से ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जब्ती की कार्यवाई ओर कोलाहल अधिनियम के तहत की जाएगी।
