महाराष्ट्र के व्यापारी और निवासी भौंगरिया में नहीं हो सकेंगे शामिल

By Abhishek Raghuvanshi
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कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मप्र शासन द्वारा फिर से गाईडलाईन जारी कर दी है। नवीन गाईडलाईन के अनुसार इंदौर संभाग के खरगोन जिला कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न भौंगरिया हॉट बाजारों को लेकर संबंधित एसडीएम और जनपद सीईओ को निर्देश दिए है कि महाराष्ट्र की ओर से आने वाले व्यापारियों व वहां के निवासियों को भौंगरिया हॉट में आने से रोका जाएं। इसलिए संबंधित अधिकारी गांव-गांव में ढ़ोंढ़ी पिटवाने के साथ अन्य माध्यमों से भी अवगत कराएं। साथ ही भौंगरिया हॉट बाजारों के अलावा महाराष्ट्र की ओर से आने वाले नागरिकों की थर्मल स्केनिंग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने कहा कि महाराष्ट्र गए जिले के नागरिकों को आने के बाद 7 दिनों के लिए कोरेनटाईन सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिषत और अधिकतम 200 व्यक्ति शामिल हो सके, ऐसे आयोजन हो। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन सुनिश्चित किया जाएं।

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