ड्यूटि पर जा रहे पुलिसकर्मी की ट्रक की चपेट मे आने से मोत कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार रुपए देने के आदेश

By Abhishek Raghuvanshi
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इंदौर मान्य न्यालय द्वारा सुनाया प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्लेम मुवावजा चुकाने का फैसला न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार रुपए पीड़ित परिजनों को देने के लिए दिए आदेश

दरअसल भुसावल मे रेलवे जीआरपी थाने में पदस्थ जितेंद सेन अगस्त 2018 में खंडवा से अपनी ड्यूटी के लिए भुसावल के लिए निकले थे उसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर दी जिसके चलते वह हादसे का शिकार हो गए औऱ पुलिस कर्मी जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल द्वारा मान्य न्यायालय में गुहार लगाई थी कि जितेंद्र सेन स परिवार के एकमात्र कमाने वाले औऱ परिवार के बड़े सदस्य थे उनके जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई और कोर्ट के तहत कोविड-19 के इस दौर में भी उनके परिवार अपना जीवन यापन आर्थिक तंगी के बीच कर रहा था माननीय न्यायालय की शरण के बाद दोनों ही पक्षों के तर्क सुनने माननीय न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार रुपए परिजनों को हुई क्षति पूर्ति के रूप में राशि देने के आदेश किए हैं

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