क्राईम ब्रांच इंदौर व थाना रावजी बाजार ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ (गांजा) तस्कर, क्राईम ब्राँच इंदौर की गिरफ्त में

By Abhishek Raghuvanshi
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✓ “आपरेशन प्रहार के तहत संचालित नार्को हेल्पलाईन” पर प्राप्त सूचना के आधार पर, अवैध मादक पदार्थ (गांजा) तस्कर, क्राईम ब्राँच इंदौर की गिरफ्त में।

✓ क्राईम ब्रांच इंदौर व थाना रावजी बाजार ने संयुक्त कार्यवाही में आरोपी से 01 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा) (किमत करीब 01 लाख रूपये) किया जप्त ।

✓आरोपी के विरूद्ध लडाई-झगडा करने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने जैसे 26 गंभीर अपराध शहर के विभिन्न थानो मे पहले से है पंजीबद्ध।

शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु श्रीमान पुलिस आयुक्त इंदौर शहर श्री हरिनारायण चारी मिश्र व्दारा इंदौर कमिश्नरेट में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरूध्द कार्यवाही करने हेतु “आपरेशन प्रहार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत ही नार्को हेल्पलाईन” का संचालन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री मनीष कपूरिया के मार्गदर्शन में किया जा रहा हैं। जिनके द्वारा पुलिस उपायुक्त श्री अरविन्द तिवारी एवं अतिरिक्त पुलिस उप आयुक्त क्राईम ब्राँच इंदौर श्री गुरू प्रसाद पाराशर को अवैध मादक पदार्थ की खरीदी बिक्री के संबंध मे पतारसी एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में आरोपीगणों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु क्राइम ब्रांच की टीमों को निर्देशित किया गया था ।
इसी अनुक्रम है अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के निर्देशन में क्राईम ब्रांच टीम के द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ के क्रय विक्रय व उपयोग मे संलिप्त व्यक्तियो के संबंध मे गोपनिय रुप से लगातार असुचना संकलन करते मुखबिर द्वारा बताया एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने के लिये थाना रावजी बाजार क्षेत्र मे लुनियापुरा कब्रिास्तान के पास खडा है। मुखबिर की सुचना पर क्राईम ब्रांच टीम व थाना रावजीबाजार के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये मुखबिर के बताये स्थान पर व्यक्ति को देखने पर भागने का प्रयास करते घेराबंदी कर पकड़ने पर अपना नाम 1.अशोक पिता भोलाराम खटीक निवासी 68 लुनियापुरा, थाना रावजीबाजार क्षेत्र, इंदौर का होना बताया एवं आरोपीयों के पास से की तलाशी लेने पर उसमे 01 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ(गांजा) होना पाया।

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आरोपी से अवैध मादक पदार्थ (गांजा) कुल 01 किलो 700 ग्राम (कुल किमती 01 लाख रूपए) जप्त कर, आरोपी के विरुद्ध थाना रावजीबाजार पर अपराध क्रमांक 452/21 धारा 08/20 एन.डी.पी.एस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी अशोक पिता भोलाराम खटीक निवासी 68 लुनियापुरा, थाना रावजीबाजार क्षेत्र, इंदौर से गांजा के स्त्रोत व खपत की चैन के संबंध में न्यायलय से पुलिस रिमांड लेकर की जाएगी पूछताछ, अन्य साथी आरोपियों के नाम आने पर उनके विरुद्ध भी की जाएगी वैधानिक कार्यवाही।

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