कृषक मित्र हेतु आवेदन आमंत्रित ,एक कृषक मित्र चयनियत करने के प्रावधान अनुरूप कृषकों को “कृषक मित्र” के रूप में चयन किया जाना है

By Abhishek Raghuvanshi
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इंदौर के आत्मा परियोजना संचालक द्वारा बताया गया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण स्तर पर कृषक तथा प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने की दृष्टि से दो आबाद ग्रामो पर एक कृषक मित्र चयनियत करने के प्रावधान अनुरूप कृषकों को “कृषक मित्र” के रूप में चयन किया जाना है। इच्छुक आवेदक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या पंचायत सचिव के माध्यम से 26 जनवरी 2021 के पूर्व तक आवेदन कर सकेंगे। कृषक मित्र हेतु आवेदक की स्वंय की कृषि भूमि हो, वह हाई स्कूल पास हो एवं उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक का दोनों आबाद ग्रामों में से किसी एक का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय अथवा किसी लाभ के पद की सेवाएँ नही प्राप्त कर रहा हो एवं आवेदक पर किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध ना हो। उक्त चयन प्रक्रिया में 30 प्रतिशत महिला कृषको को यथासंभव प्राथमिकता दी जायेगी। ग्राम सभा से अनुमोदन की कार्यवाही 26 जनवरी को की जायेगी।

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