मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शव वाहन सहित एंबुलेंस की मनमानी शिकायत सामने आने के बाद कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा एंबुलेंस संचालक के साथ बैठक कर दर निश्चित की गई है….।
इंदौर में कोरोना महामारी में जैसी बड़ी आपदा में कुछ हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस, सहित शव वाहन सञ्चालक मोटी कमाई में गले हुए है जहाँ एक और आम आदमी अपनी जीवन भर की गड़ी कमाई जान बचाने के लिये हॉस्पिटल के खातों में ट्रांसफर कर रहा है ऐसे ही कलाबाजियो व निश्चित दर से अधिक मरीजो से अधिक रुपये वसुलने वालो पर जिला प्रशासन कार्यवाही करता नजर आ रहा है ऐसी कड़ी में शव वाहन संचलाको की बैठक कर दर निश्चित की गई है जिसमे इंदौर शहर में शव वाहन संचालक 400 रुपये से ज्यादा नही ले पाएंगे तो वहीं कोविड-19 पैकिंग और रखरखाव करने वाले व्यक्ति को ₹200 का अतिरिक्त चार्ज देना होगा और इंदौर शहर से बाहर ले जाने वाले वाहन प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही चार्ज ले सकेंगे इसके लिए पूरा चार्ट बनाकर जिला प्रशासन इन शव वाहन चालकों सुपुर्द करेगा उसी के हिसाब से शव वाहन चालक मरीज के परिजनों से चार्ज वसूल सकेंगे