PM Care Fund में घर बैठे ऐसे करें डोनेट, टैक्स छूट का भी फायदा

By Abhishek Raghuvanshi
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नई दिल्ली. दुनियाभर में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) जिस तरह से अपना पांव पसार रहा है, पूरी मानव सभ्यता के बीच इसको लेकर एक भयावह स्थिति खड़ी हो चुकी है. अब तक दुनियाभर में कुल 5 लाख से भी अधिक COVID-19 संक्रमण के मामले सामने आ चुके. पहले चीन, यूरोप अब अमेरिका और भारत में भी इस महामारी ने एक बड़ी संकट की स्थिति पैदा चुकी है. भारत में खराब होते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown in India) का ऐलान किया है. इसके बाद से ही केंद्र सरकार हर तरीके से नागरिकों के मदद का प्रयास कर रही है.

इस महमारी से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें, उद्योगपति और आम लोग लगातार कोशिशे कर रहें हैं. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सेनिटाइज, वेंटिलेटर्स से लेकर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तक की मांग तेजी से बढ़ रही है. पीएम मोदी ने शनिवार को PM Care Fund का ऐलान किया ताकि देश के हर नागरिक इसमें अपनी स्वेच्छा से कुछ योगदान कर सकें. पीएम मोदी ने इस फंड के जरिए 100 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. इसके हर राज्य भी अपने स्तर पर सीएम राहत कोष के जरिए फंड जुटा रहा ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके.

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आइए जानते हैं कि अगर आप भी पीएम केयर फंड में कोई भी रकम डोनेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा. आप घर बैठे अपने मोबाइल से महज कुछ मिनट में ही इस फंड में कोई भी रकम डोनेट कर सकते हैं. यह डोनेशन आप कई तरीकों से कर सकते हैं. इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं.

आप pmindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर पीएम केयर फंड में डोनेट कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी जानकारी नीचे दी गई है.

अकाउंट का नाम:  PM CARES

अकाउंट नंबर: 2121PM20202

IFSC कोड: SBIN0000691

SWIFT कोड: SBININBB104

बैंक और ब्रांच का नाम:  State Bank of India, New Delhi Main Branch

आप चाहें तो UPI के जरिए भी डोनेट कर सकते हैं. इसके लिए आपको UPI ऐप में जाकर pmcares@sbi पर डोनेट करना होगा.

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ऐसे भी कर सकते हैं डोनेट
इस वेबसााइट पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI (BHIM, PhonePe, Amazon Pay, Google Pay, Paytm, Mobikwick etc.) आप चाहें तो RTGS या NEFT के जरिए भी डोनेशन कर सकते हैं.

नहीं लगेगा टैक्स
इस फंड में डोनेट की गई किसी भी राशि पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. इस राशि पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 G के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.

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