PM-किसान सम्मान निधि स्कीम: 80 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे गए 2-2 हजार

By Abhishek Raghuvanshi
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नई दिल्ली. मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण (Coronavirus outbreak) के संकट से किसानों (Farmers) को उबारने के लिए उनके अकाउंट में इसी सप्ताह 2-2 हजार रुपये भेजने का फैसला किया है. सरकार ने देश के 80 लाख किसानों के अकाउंट में 2000-2000 रुपये भेज दिए हैं. यह रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत रजिस्टर्ड किसानों को भेजी गई है. जल्द ही करीब 9 करोड़ अन्य किसानों के अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 80 लाख किसानों के अकाउंट में पैसा भेजने की तस्दीक की है. उन्होंने बताया कि गरीबों और किसानों को ज्यादा असर न पड़े इसके लिए सरकार ने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि डायरेक्ट बेनिफट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 1600 करोड़ की रकम एक ही दिन में ट्रांसफर की गई.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश में करीब 9 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं. ऐसे में इतने परिवारों को सीधे 18 हजार करोड़ रुपये की मदद इसी हप्ते में मिल सकती है. देश में करीब 14.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन इस स्कीम के तहत सभी का वेरीफिकेशन नहीं हो पाया है.

किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है सरकार

कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जो पैसा अभी भेजा जा रहा है वो इस स्कीम के दूसरे चरण की दूसरी किश्त है. लॉकडाउन के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आर्थिक पैकेज में किसान सम्मान निधि का भी जिक्र किया था.

पैसा न मिले तो क्या करें

अगर आपको पहले सप्ताह में पैसा न मिले तो अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें. वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर संपर्क करें.

वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर (011-23381092) पर बात करें. स्कीम का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है जिसके तहत 2000 रुपये की पहली किश्त करीब 3.5 करोड़ लोगों को मिल चुकी है.

इन ‘किसानों’ को नहीं मिलेगा लाभ

(1) ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं तो वे इस स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों.

(2) केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.

(3) पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.

(4) पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे.

(5) केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा.

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