PF सदस्यों के लिए खबर! EPFO ने जन्म तिथि में बदलाव के लिए जारी किया निर्देश

By Abhishek Raghuvanshi
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पीएफ अकाउंट

अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में अपनी डेट ऑफ़ बिर्थ (जन्म तिथि) बदलवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है.

नई दिल्ली. अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में अपनी डेट ऑफ़ बिर्थ (जन्म तिथि) बदलवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ सदस्यों को अपने जन्म रिकार्ड ठीक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं. अपनी ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच विस्तारित करने के लिए, ईपीएफओ ने पीएफ सदस्यों को अपने ईपीएफओ जन्म तिथि के रिकार्ड को ठीक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अपने फील्ड अधिकारियों को संशोधित निर्देश जारी किए हैं और इस प्रकार, सुनिश्चित किया कि उनका यूएएन केवाईसी हुआ हो.

ईपीएफओ के नए निर्देश के अनुसार, ‘आधार’ में दर्ज जन्म की तिथि को वेरीफाईड माना जायेगा वही तिथि आपके PF अकाउंट में दर्ज होनी चाहिए. उसी को जन्म की वैध तिथि के रूप में स्वीकार किया जाएगा. पीएफ ग्राहक जन्म तिथि में बदलाव करने के लिए तथा वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं.

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यह ईपीएफओ को यूआईडीएआई के साथ तत्काल ऑनलाइन सदस्यों की जन्म तिथि को सत्यापित करने में सक्षम बनाएगा, इस प्रकार बदलाव आग्रहों के अधिप्रमाणन और प्रोसेसिंग समय में कमी लाएगा.ईपीएफओ ने कोविड-19 महामारी पर काबू पाने में अपने पीएफ संचयों से गैर वापसी योग्य अग्रिम का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आग्रह करने में वित्तीय संकटग्रस्त पीएफ सदस्यों को सक्षम बनाते हुए अपने फील्ड अधिकारियों को ऑनलाइन आग्रहों के निपटान में तेजी लाने को कहा है.

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First published: April 6, 2020, 9:05 AM IST

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