आरोपी भू माफिया अरुण डागरिया 28 जुलाई 2020 से जेल में है! वही सह अभियुक्त भू माफिया अतुल सुराना फरार है!

By Abhishek Raghuvanshi
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इंदौर के कुख्यात भू माफिया अरुण डागरिया की जमानत सेशन न्यायालय से निरस्त!

इंदौर अपर सत्र न्यायाधीश माननीय पी सी आर्य ने कुख्यात भू माफिया अरुण डागरिया की जमानत याचिका निरस्त कर दी! माननीय न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि मकान बनाने के लिए प्लॉट प्राप्त करने के लिए लोगों का विश्वास मे आ जाना स्वाभाविक है, अनेक लोगों को धोखा देकर प्लॉट दिलवाने व अन्य आधारों पर रुपए प्राप्त कर लेने का जो अपराधिक कृत्य किया है वह साधारण प्रकृति का नहीं है! *भू माफिया अरुण डागरिया के विरूद्ध धोखाधड़ी, छल और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर लोगों को धोखा देने के 6 अपराधिक प्रकरण इंदौर के विभिन्न थानों में दर्ज है! सह अभियुक्त अतुल सुराना फरार है! ऐसी स्थिति में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता

थाना लसुडिया इंदौर द्वारा फरियादी पारस जैन व अन्य 10 लोगों की शिकायत की जांच मे पाया कि ग्राम केलोंद हाला में सैटेलाइट जंक्शन के नाम से सर्व सुविधा युक्त टाउनशिप बनाने का झांसा देकर लोगों से प्लॉट पेटे रुपए प्राप्त कर रसीदें दी गई! कई को रजिस्ट्री भी कर दी गई! परंतु आज तक उन्हें प्लॉट भौतिक रूप से नही दिया! वस्तुस्थिति तो यह है कि जहा प्लॉट देने को कहा वहा तो किसान खेती कर रहे हैं! उपरोक्त शिकायत की जांच पर से आरोपी सेटेलाइट इंफ्रा एंड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अरुण डागरीया और अतुल सुराना के ख़िलाफ़ धारा 420 और 406 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज किया था.

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