▪️ आरोपी थाना आजाद नगर के मालवीय नगर क्षेत्र मे करने वाला था अवैध शराब की बिक्री।
▪️ मोके से 33 पेटी अवैध देशी शराब जप्त।
इंदौर -दिनांक 12 नवंबर 2020- पुलिस उपमहानिरीक्षक (शहर) इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा शहर में अवैध मादक पदार्थों की खरीदी-ब्रिकी करने वाले तथा अवैध शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिये इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री सूरज वर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री गुरूप्रसाद पाराषर व्दारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये थे।
इसी अनुक्रम मे क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम को सूचना मिली थी कि थाना आजाद नगर क्षेत्र केें मालवीय मोहल्ला किसान डेयरी के पास घर के सामने बनी चादर की बाउन्ड्री के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम गोलू उर्फ नितिन पिता कैलाश चैहान निवासी मालवीय मोहल्ला मूसाखेडी इंदौर द्वारा अवैध शराब का भण्डारण कर अवैध रूप से बिक्री करने के लिये तत्पर हो रहा है।
इस सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा थाना आजाद नगर पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए दिनांक 12.11.2020 को मुखबिर के बताए स्थल मालवीय मोहल्ला किसान डेयरी के सामने गोलू उर्फ नितिन चैहान के घर के सामने बनी चादर की बाउन्ड्री के एक कोने मे नीली पन्नी के से ढकी हुई 33 पेटी देशी मदिरा, प्रत्येक पेटी मे 48 क्वाटर होकर कुल 1584 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गई।
आरोपी गोलू उर्फ नितिन चैहान पिता कैलाश चैहान निवासी- मालवीय नगर इंदौर के विरूद्ध थाना आजाद नगर के अपराध क्रमांक 636/20 म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915धारा 34(2) के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया । आरोपी गोलू उर्फ नितिन चैहान मोके से फरार होने से आरोपी व आरोपी को अवैध शराब देने व्यक्ति की तलाश जारी है।
