शातिर बदमाश मनोज बसोड़ पिता मानसिंह धानक के विरूद्ध की गयी जिलाबदर की कार्यवाही

By Abhishek Raghuvanshi
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▪️ बदमाश मनोज धानक के विरुद्ध पंजीबद्ध है पूर्व में लगभग 26 अपराध।

▪️ बदमाश अपने निवास का थाना क्षेत्र बदलकर कनाड़िया क्षेत्र में रह, दे रहा था अपराधिक गतिविधियों को अंजाम।

इंदौर – दिनांक 15 अक्टूबर 2020-श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर एवं श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें।
इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री विजय खत्री एवं अति.पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-2 श्री राजेश रघुवंशी के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सिंह राठौर के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए, थाना प्रभारी कनाड़िया श्री आर.डी. कानवा द्वारा क्षेत्र के शातिर बदमाश मनोज बसोड़ पिता मानसिंह धानक उम्र. 28 वर्ष निवासी जोशी मोहल्ला सेठी नगर हाल निवासी भूरी टेकरी जिला इंदौर के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी है।

बदमाश मनोज धानक एक शातिर बदमाश है, जिसके विरुद्ध शहर के विभिन्न थानों पर विभिन्न धाराओं के लगभग 26 अपराध दर्ज हैं। आरोपी थाना छ़त्रीपुरा क्षेत्र का शातिर बदमाश है जो अब कनाड़िया क्षेत्र में रहकर अपराधों को अंजाम दे रहा था। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध पूर्व में भी जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है और लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है फिर भी बदमाश की आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई है। अतः वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना कनाड़िया पुलिस ने बदमाश मनोज धानक पर पुनः जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त बदमाश को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) के तहत आगामी 6 माह तक जिला इन्दौर की राजस्व सीमा से बाहर निष्कासित रखने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में पुलिस थाना कनाड़िया द्वारा बदमाश के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी है।  

उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कनाड़िया श्री आर.डी. कानवा व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।
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