COVID-19: इंडियन बैंक की नई पहल, नौकरीपेशा को देगी 2 लाख रुपये तक लोन

By Abhishek Raghuvanshi
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वेतनभोगी को 20 गुणा तक लोन

कोरोना वायरस (Coronavirus) फैलने के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक (Indian Bank) ने बुधवार को बड़े उद्योगों, छोटे उद्योगों, खुदरा ग्राहकों, पेंशनभोगियों और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिये अतिरिक्त फंडिंग की सुविधा घोषित की है.

मुंबई. दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस (Coronavirus) फैलने के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक (Indian Bank) ने बुधवार को बड़े उद्योगों, छोटे उद्योगों, खुदरा ग्राहकों, पेंशनभोगियों और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिये अतिरिक्त फंडिंग की सुविधा घोषित की है. पिछले सप्ताह ही देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने कर्जदारों के लिये उनकी किसी भी तरह की तरलता की कमी को दूर करने के लिये आपात रिण सुविधा की घोषणा की है.

इंडियन बैंक ने यहां जारी एक वक्तव्य में कहा है, इंडिया- कोविड इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन (IND- COVID Emergency Credit Line) के तहत कार्यशाील पूंजीसीमा के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. इसमें कोष और गैर-कोष दोनों तरह की सीमा को आधार माना जायेगा. हालांकि, अतिरिक्त सुविधा में ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ रुपये तक उपलब्ध कराये जायेंगे. इस लोन की समयावधि 36 माह होगी जिसपर शुरुआती छह माह तक की रोक अवधि शामिल होगी. इस कर्ज पर एक साल की सीमा लागत आधारित ब्याज दर लागू होगी. बैंक ने कहा है कि वह बड़े उद्योग समूहों और मध्यम उद्यमों को इस कर्ज की पेशकश कर रहा है जो कि कर्जदारों की मानक श्रेणी में शामिल हैं.

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वेतनभोगी को 20 गुणा तक लोनबैंक ने कहा है कि वह वेतनभोगी तबके को भी उनके ताजा मासिक सकल वेतन के 20 गुणा तक लोन की पेशकश कर रहा है. इसमें अधिकतम 2 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जायेगी ताकि उनके आवश्यक चिकित्सा और दूसरे खर्चों को पूरा किया जा सके. इसी प्रकार बैंक ने पेंशनरों को भी उनकी मासिक पेंशन के 15 गुणा तक कर्ज उपलब्ध कराने की पेशकश की है. इसमें भी 2 लाख रुपये की अधिकतम राशि उपलब्ध कराई जायेगी. हर कर्ज की वापसी 60 माह में करनी होगी.

बैंक ने कहा है कि वह एमएसएमई ग्राहकों को उनकी कोष आधारित कार्यशील पूंजी सीमा के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करायेगा जिसमें अधिकतम 50 लाख रुपये तक की सीमा होगी और कर्ज लौटने की अवधि 60 माह होगी. इसी प्रकार स्वयं सहायता समूहों को भी एक लाख रुपये प्रति समूह का कर्ज दिया जायेगा. इस कर्ज को छह माह की रोक के बाद 36 माह में लौटाना होगा.

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First published: March 25, 2020, 8:44 PM IST

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