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जानिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को लेकर हुए फैसले से जुड़ी 5 आपके काम की बातें

इनकम टैक्स को लेकर हुआ बड़ा फैसला देश में कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए मुश्किल हालात के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है.

Abhishek Raghuvanshi24 मार्च 2020 · 1 मिनट पढ़ें
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इनकम टैक्सपेयर्स को मिली बड़ी राहत, ITR रिटर्न को लेकर किया ये फैसला

इनकम टैक्स को लेकर हुआ बड़ा फैसला

देश में कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए मुश्किल हालात के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है. देरी से भुगतान करने के लिए ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दी गई है.

नई दिल्ली. अगर किसी व्यक्ति ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) नहीं किया तो अब 10,000 रुपए के लेट फीस के साथ 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं. वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है. कोरोना वायरस (Coronavirus) के असर से निपटने के लिए वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने ये फैसला लिया है. आपको बता दें कि मौजूदा समय में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स भरा जाना है. जिसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त 2020 है.

आइए जानें इससे जुड़ी 5 बड़ी बातें

(1) वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2020 किया.

(2) साथ ही 30 जून तक डिलेड पेमेंट की ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया.(3)  टीडीएस की डिपॉजिट के लिए ब्याज दर 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया. टीडीएस फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 जून 2020 ही रहेगी.

(4) आपको बता दें कि  असेसमेंट ईयर 2019-20 और वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी. 31 अगस्त तक अगर किसी व्यक्ति ने आईटीआर नहीं भरा है तो फिर वो पांच हजार रुपये का जुर्माना देकर अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल कर सकता था. वहीं अब एक जनवरी 2020 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक रिटर्न दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.

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(5) इस आधार पर जुर्माना –अगर आईटीआर फाइल करने वाले की कुल आय पांच लाख रुपये है तो विलंब  आईटीआर के लिए पेनल्टी एक हजार रुपये है. ध्यान रहे कि अगर किसी व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं करती है तो उसे 31 अगस्त, 2019 के बाद और 31 मार्च, 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर भी लेट फाइन नहीं देना होगा.

 

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First published: March 24, 2020, 3:18 PM IST

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