महू में 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को स्पेशल कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा Indore News in Hindi

By Abhishek Raghuvanshi
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एसआईटी ने मामले में 93 दस्तावेज़ों के साथ 29 गवाहों के बयान औक डीएनए रिपोर्ट पेश की थी (File Photo)

विशेष अदालत ने 4 साल की बच्ची से दरिंदगी के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. पुलिस ने सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की मदद से उसे गिरफ्तार किया था.

इंदौर. 2 दिसम्बर 2019 को महू थाना पुलिस (Mahu Thana Police) ने मासूम के माता पिता की फरियाद पर एक प्रकरण दर्ज किया था. माता पिता ने पुलिस को बताया था कि उनकी 4 साल की मासूम बेटी उनके साथ 01 दिसम्बर की रात सोई थी लेकिन सुबह उठ कर देखा तो वह गायब थी. पुलिस ने तत्काल प्रकरण दर्ज कर इलाके में पड़ताल (Investigation) शुरू कर दी. इसी दौरान जानकारी मिली कि बंगला नं. 122 के सामने खंडहर में एक बच्ची का शव पड़ा है. जब पुलिस और बच्ची के माता पिता खंडहर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची मृत अवस्था में एक प्लास्टिक की थैली पर पड़ी है. उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान थे. पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया था.

ऐसे पकड़ा गया 
एसआईटी ने पड़ताल करते हुए इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरे तलाश किये. इस दौरान सांई मंदिर एवं चक्की वाले महादेव मंदिर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स बच्ची को लेकर भागते हुए नजर आया. पुलिस ने हुलिये के आधार पर सर्चिंग शुरू कर दी. पुलिस को सीसीटीवी में आरोपी काली जैकेट, ब्लू जीन्स एवं सफेद जूते पहने हुए दिखाई दिया था. आरोपी को पकड़वाने में उसके सफेद जूते ही मददगार साबित हुए. हुलिये के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान अंकित विजयवर्गीय के रूप में की. पुलिस ने उसे उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया.

 बच्ची के नाम पर नरमी की मांग कीएसआईटी ने मामले में 93 दस्तावेज़ों के साथ 29 गवाहों के बयान औक डीएनए रिपोर्ट पेश की. मामले में सुनवाई पूरी हो जाने के बाद आरोपी को भी न्यायालय ने अपनी बात कहने का अवसर दिया, इस दौरान आरोपी अंकित विजयवर्गीय ने अपनी डेढ़ महीने की बच्ची का हवाला देते हुए नरमी बरतने की मांग की, जबकि अभियोजन पक्ष ने भी इसी बात को लेकर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की.

विशेष कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई
जिला लोक अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख के मुताबिक मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था. उन्होंने बताया कि विशेष कोर्ट ने अंकित विजयवर्गीय को दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में मौत की सजा सुनाई सुनाई है.

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First published: February 24, 2020, 9:24 PM IST

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