निर्भया मामला: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुकेश की याचिका हुई खारिज

By Abhishek Raghuvanshi
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इस मामले में 4 दोषियों को 20 मार्च को फांसी दी जाने वाली है. (फोटो: ANI)

Nirbhaya gang Rape Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में मौत की सजा का विरोध करते हुए अपील की गई थी.

नई दिल्ली. निर्भया मामले में दोषी फांसी से बचने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. इस मामले में एक दोषी मुकेश की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. दोषी मुकेश ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने इस मामले में आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया कि था कि गैंगरेप के वक्त वो दिल्ली में मौजूद नहीं था. इस याचिका में मुकेश के फांसी की सजा का विरोध करते हुए अपील की गई थी. बता दें, इस मामले में चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी होनी है.

दोषियों के परिजनों ने मांगी इच्छामृत्यु
इस मामले में दोषियों के परिजनों ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा था. इस लेटर में परिजनों ने इच्छामृत्यु (euthanasia) की अनुमति मांग की थी. इस लेटर में कहा है कि हम देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीड़िता के माता-पिता से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे अनुरोध को स्वीकार करें और हमें इच्छामृत्यु की अनुमति दें. उन्होंने कहा कि हमें इच्छा मृत्यु देने से भविष्य में होने वाले किसी भी अपराध को रोका जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर हमारे पूरे परिवार को इच्छामृत्यु दी जाती है तो निर्भया जैसी दूसरी घटना को होने से रोका जा सकता है.
दोषियों के परिजनों ने कहा है कि ऐसा कोई पाप नहीं है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि पहले ही देश के महापापियों को माफ किया जाता रहा है. बदले की परिभाषा शक्ति नहीं है. क्षमा करना ही सबसे बड़ी शक्ति का उदाहरण है. गौरतलब है कि निर्भया के सभी दोषियों विनय शर्मा, अक्षय सिंह ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश को 20 मार्च को फांसी होनी है.

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First published: March 18, 2020, 9:02 PM IST

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