
ग्राहक जल्द ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म के ज़रिए सामान खरीद सकेंगे.
नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सीमांकित नियंत्रण क्षेत्रों, हॉट्स्पॉट और रेड ज़ोन को छोड़कर पूरे देश में सभी जगह माल लाने ले जाने की अनुमति दी जाएगी.
नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सीमांकित नियंत्रण क्षेत्रों, हॉट्स्पॉट और रेड ज़ोन को छोड़कर पूरे देश में सभी जगह माल लाने ले जाने की अनुमति दी जाएगी. इसमें माल और पार्सल के परिवहन के लिए रेलवे का संचालन, मालवाहक आवाजाही के लिए हवाई अड्डों और कार्गो के लिए लैंड पोर्ट पर परिचालन शामिल है. साथ ही इसमें डिलीवरी के लिए ट्रकों और ई-कॉमर्स वाहनों की आवाजाही भी शामिल है.
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गाइडलाइंस में कहा गया है कि हॉट्स्पॉट या रेड जोन एरिया में ज़रूरी सामान के साथ आने वाले ई-कॉमर्स वाहनों को अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा यहां कुरियर सर्विस वाहनों को भी अनुमति मिलेगी.सरकार ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में सभी सुविधाएं, चाहे वे स्थानीय दुकानों, रिटेल स्टोर या ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से हों, उन्हें डिलिवरी की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए उन्हें सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. उम्मीद की जा रही है कि नई गाइडलाइंस से शॉपिंग वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट ग्राहकों के ऑर्डर ले सकेंगे और डिलिवरी कर सकेंगे.
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First published: April 15, 2020, 1:03 PM IST