गुजरात से निखिल सोनी की रिपोर्ट
- तीन वर्ष की कैद का भी प्रावधान
- मॉल, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को भी मास्क पहनना जरूरी
सूरत. अहमदाबाद. कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच इसे रोकने को लेकर राज्य सरकारें कड़ा कदम उठा रही हैं। वहीं अहमदाबाद नगर निगम ने सोमवार से मास्क नहीं पहनने वालों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाने या उसे तीन साल जेल की सजा दिए जाने का फैसला किया है।
मास्क पहनना अनिवार्य
मास्क पहनना अनिवार्य है। नहीं तो 5000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। किसी ने जुर्माना नहीं भरा, तो आईपीसी की धारा 188, 269,270 और 271 तथा जीपीएमसी एक्ट की धारा 319और शेड्यूल चैप्टर 14 के नियम 39,40, 53, और एपिडेमिक डीजीज एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा ने रविवार को कहा कि सोमवार से आम रास्तों, किराने की दुकानों, दूध-सब्जी की दुकानों, मॉल, पेट्रोल पंपों पर जाने वाले लोगों और वहां काम करने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने वालों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना भरने पर आनाकानी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इस अपराध में 3 साल की कैद भी हो सकती है।
इसे भी मास्क माना जाएगा
सादा मास्क, एन-95 मास्क, घर पर कपड़े से बनाया गया मास्क, रुमाल या फिर दुपट्टा।