कर्फ्यु का उल्लंघन करने वाले 01 मोटर साईकिल चालक, किराना राशन बांटने की अफवाह उडाकर भीड़ एकत्रित करने वालें 02 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया
क्षेत्र में लोक प्रशांति को भंग करने में अग्रसर कुल 11 लोगो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया
कर्फ्यु का उल्लंघन करते मिले आरोपी से 01 मोटरसाईकिल को किया गया जप्त
इन्दौर – दिनांक 12 अप्रैल 2019 – श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय इन्दौर द्वारा COVID-19VIRUS से आम-जनजीवन के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे को देखते हुए जिला इन्दौर के संपूर्ण राजस्व सीमा में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में कर्फ्यु लगाते हुए लॉक-डॉउन किया गया है ।
उक्त तारत्मय में श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय, इन्दौर श्री विवेक शर्मा के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, इन्दौर शहर श्री हरिनारायण चारी मिश्र एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, इन्दौर पूर्व श्री मोहम्मद युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय, जोन-3 इन्दौर श्री शशिकांत कनकने एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय परदेशीपुरा इन्दौर श्री निहित उपाध्याय के निर्देशन में थाना प्रभारी बाणगंगा निरीक्षक इंद्रमणि पटेल के नेतृत्व में थाना बाणगंगा क्षेत्र में संपूर्ण थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग मोबाईल, बीट मोबाईल एवं प्रहरी मोबाईलों द्वारा लगातार भ्रमण कर कर्फ्यु का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और कर्फ्यु का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी है ।
उक्त संबंध में आज दिनांक 12.04.2020 को भागीरथपुरा क्षेत्र में कार्यवाही कर 01 मोटर साईकिल चालक को कर्फ्यु का उल्लंघन करते पाये जाने पर गिरफ्तार कर धारा 188 भादविं के अंतर्गत कार्यवाही कर वाहन जप्त कर अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं थाना क्षेत्र में लोक प्रशांति भंग करने में अग्रसर 11 लोगो को कार्यवाही कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं नंदबाग कालोनी इन्दौर में दिनांक 11-12 अप्रेल की मध्य रात्री में किराना सामान बांटने की अफवाह उड़ाकर लोगो की भीड़ एकत्रित करने वाले 02 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।
थाना बाणगंगा द्वारा निम्न वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 188 भादवि में कार्यवाही की गईः
- मोटरसाईकल होण्डा एक्टिवा रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP09UU6584 का चालक समीर पिता अमृतलाल ठाकुर उम्र 37 वर्ष नि० 80, राधिका सोसाईटी श्यामनगर थाना हीरानगर इन्दौर
थाना बाणगंगा द्वारा निम्न व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि में प्रकरण पंजीबद्ध किया गयाः
- अश्वनी कुमार शुक्ला निवासी स्कीम नम्बर 51 थाना एरोड्रम इन्दौर तथा
- पप्पू ठाकुर निवासी गली नम्बर 02 नंदबाग कालोनी थाना बाणगंगा इंदौर
थाना बाणगंगा द्वारा निम्न 11 लोगो के विरुद्ध धारा 151 जा.फौ. के अंतर्गत कार्यवाही की गईः
1- रमाकांत पिता महादेव यादव उम्र 46 साल नि.371 भागीरथपुरा इंदौर
2- अभिषेक पिता गुलाबसिंह उम्र 20 साल निवासी राजाबाग कालौनी इंदौर
3- ईमरान पिता अब्दुल खान उम्र 23 साल निवासी नरवल कांकड़ इंदौर
4- सूरज पिता गौरेलाल कुशवाह उम्र 21 साल निवासी 134 बाणगंगा नाका मेन रोड़ इंदौर
5- मोहन पिता कोकसिंह अहिरवार उम्र 21 साल निवासी राजाबाग कालौनी इंदौर
6- ब्रजेन्द्र पिता खेतसिंह उम्र 21 साल निवासी गणेश दाम कालौनी इंदौर
7- ऋषभ पिता राजेश गेहलोत उम्र 21 साल निवासी महाराणा प्रताप नगर इंदौर
8- विनोद पिता घनश्याम उर्फ बाबूलाल उम्र 38 साल निवासी महेश यादव नगर इंदौर
9- शुभम पिता सुरेश उम्र 18 साल निवासी 10/10 भागीरथपुरा इंदौर
10- हेमन्त पिता प्रेमनारायण उम्र 32 साल निवासी भागीरथपुरा इंदौर
11- अजय पिता राजेश लुनिया उम्र 25 साल निवासी 32/2 गणेश नगर इंदौर
उक्त कर्फ्यु के दौरान् क्षेत्र में मोबाईल पार्टीयों द्वारा लगातार भ्रमण कर लोगो को घरों में रहने हेतु समझाईश दी जा रही है तथा मेडिकल इमरजेंसी या अति-आवश्यक कोई कार्य हेतु ही घरों से बाहर निकलने हेतु समझाईश दी जा रही है ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण क्षेत्र में नही फैले । इसके साथ ही उक्त आदेश का उल्लंघन करनें वालों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध लगातार वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है ।