अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में अपनी डेट ऑफ़ बिर्थ (जन्म तिथि) बदलवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है.
ईपीएफओ के नए निर्देश के अनुसार, ‘आधार’ में दर्ज जन्म की तिथि को वेरीफाईड माना जायेगा वही तिथि आपके PF अकाउंट में दर्ज होनी चाहिए. उसी को जन्म की वैध तिथि के रूप में स्वीकार किया जाएगा. पीएफ ग्राहक जन्म तिथि में बदलाव करने के लिए तथा वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं.
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यह ईपीएफओ को यूआईडीएआई के साथ तत्काल ऑनलाइन सदस्यों की जन्म तिथि को सत्यापित करने में सक्षम बनाएगा, इस प्रकार बदलाव आग्रहों के अधिप्रमाणन और प्रोसेसिंग समय में कमी लाएगा.ईपीएफओ ने कोविड-19 महामारी पर काबू पाने में अपने पीएफ संचयों से गैर वापसी योग्य अग्रिम का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आग्रह करने में वित्तीय संकटग्रस्त पीएफ सदस्यों को सक्षम बनाते हुए अपने फील्ड अधिकारियों को ऑनलाइन आग्रहों के निपटान में तेजी लाने को कहा है.
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First published: April 6, 2020, 9:05 AM IST