
न्यायालय ने एक परिपत्र जारी किया था कि केवल अत्यावश्यक मामलों की ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी.
कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से देश भर में लागू लॉकडाउन (Lockdown) के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेहद जरूरी मामलों की सुनवाई कर रहा है.
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे (Chief Justice of India SA Bobde) की अध्यक्षता वाली पीठ स्वत: संज्ञान लेते हुए सूचीबद्ध मामले में दोपहर 12.30 बजे सुनवाई करेगी. पीठ में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachun) तथा न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव (Justice L Nageshwar Rao) भी शामिल हैं.
जरूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहा सुप्रीम कोर्ट
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से देश भर में लागू लॉकडाउन के मद्देनजर न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेहद जरूरी मामलों की सुनवाई कर रहा है. इनमें जमानत और प्रवासी श्रमिकों की मुश्किलों से संबंधित मामले शामिल हैं. न्यायालय ने एक परिपत्र जारी किया था कि केवल अत्यावश्यक मामलों की ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी.वरिष्ठ वकील ने भेजा सीजेआई को पत्र
इससे पहले, दिन में एक वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार (एससीबीए) के पूर्व अध्यक्ष ने प्रधान न्यायाधीश बोबडे को पत्र लिखा और कोरोना संकट के दौरान शीर्ष अदालत के सामने आ रही समस्याओं से निपटने के उपाय सुझाए. उन्होंने सुझाव दिया कि उच्चतम न्यायालय नियमों में तत्काल संशोधन किए जाने चाहिए ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंस से अनिवार्य रूप से सुनवाई हो. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में भीड़ कम करने के लिए कुछ तौर-तरीकों की आवश्यकता होती है.
न्यायालय ने सितंबर 2018 में अपने एक ऐतिहासिक फैसले में संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की अदालती कार्यवाही की ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ की अनुमति दी थी ताकि न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ सके.
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First published: April 6, 2020, 12:08 AM IST