22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन शाम 5 बजे इंदौर के राजवाडा पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था. लोगों ने इकट्ठा होकर रैली निकाल दी थी, जबकि पीएम मोदी ने घर पर रहकर ही अपने घर में पांच मिनट तक ताली-थाली,शंख और घंटी बजाने की अपील की थी.
22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन शाम 5 बजे इंदौर के राजवाडा पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था. लोगों ने इकट्ठा होकर रैली निकाल दी थी, जबकि पीएम मोदी ने घर पर रहकर ही अपने घर में पांच मिनट तक ताली-थाली,शंख और घंटी बजाने की अपील की थी.
इंदौर में आज 5 अप्रैल की रात लोगों के घर से निकलने पर पूरी तरह रोक रहेगी. कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी कर आज रात आठ बजे से लेकर 10 बजे तक लोगों के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 22 मार्च को जनता कर्फ्यू (janta curfew) के दौरान इंदौर में लोग जुलूस निकालकर सड़क पर आ गए थे. उसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है ताकि फिर ऐसी घटना ना हो.कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि 5 अप्रैल को रात में कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा. प्रधानमंत्रीजी के आव्हान का पालन हर व्यक्ति अपने घर की सीमा के अंदर रहकर ही करें. अपने घर की सीमा के भीतर ही रहकर कैंडल, दीपक, टॉर्च, मोबाइल की लाइट जलाकर रोशनी की जा सकती है. कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा. पुलिस को भी निर्देश दिया गया है कि 5 अप्रैल को रात 8 बजे से 10 बजे के बीच विशेष सतर्कता बरती जाए. किसी भी स्थिति में आम जनता घर से बाहर नहीं निकलें और टोटल लॉक डाउन का पूरी तरह पालन करें.जनता कर्फ्यू के दिन राजवाड़ा जुटी थी भीड़ 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन शाम 5 बजे इंदौर के राजवाडा पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था. लोगों ने इकट्ठा होकर रैली निकाल दी थी, जबकि पीएम मोदी ने घर पर रहकर ही अपने घर में पांच मिनट तक ताली-थाली,शंख और घंटी बजाने की अपील की थी. प्रधानमंत्री ने ये अपील उन लोगों के सम्मान में की थी जो कोरोना वायरस से जंग में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं. लेकिन लोगों ने उनकी अपील की आधी बात ही मानी. कोरोना व़रियर्स का सम्मान तो किया लेकिन सोशल डिस्टेंस की अपील नज़रअंदाज कर दी. इंदौर के लोगों की इस हरकत की हर तरफ निंदा हुई थी. यही कारण था कि बाद में इंदौर के कलेक्टर औऱ डीआईजी को हटा दिया गया था. इसी घटना से सबक लेते हुए अब नए कलेक्टर ने 5 अपैल की रात घर से निकलने पर रोक लगा दी है.किराये के लिए दबाव नहीं बनाएंगे मकान मालिक कलेक्टर ने एक और आदेश दिया है. इसमें इंदौर जिले में कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम में लगे स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, सभी निजी अस्पतालों में डॉक्टर, मेडिकल स्टॉफ, पैरामेडिकल स्टॉफ, टैक्निशियन और दूसरे विभाग के कर्मचारी जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं उनके मकान मालिक इस वक्त किराये के लिये दबाव नहीं डाल सकते. कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं. आदेश का उल्लंघन करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.ये भी पढ़ें-
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First published: April 5, 2020, 9:22 AM IST