लॉकडाउन का सबसे ज्यादा प्रभाव दिहाड़ी श्रमिकों पर पड़ा है
कोरोना वायरस (Covid-19) के कारण पूरे देश में 21 दिनों के लॉकडाउन लागू है. इस दौरान बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरों का पलायन हो रहा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दाखिल हुई थी.
कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की सुनवाई
वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ने सुनवाई की. श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में पैदल अपने घर जा रहे दिहाड़ी मजदूरों और उनके परिजनों के लिए खाना, पानी और रहने की व्यवस्था की मांग की है.
सॉलिसिटर जनरल ने कहा- केंद्र और राज्य सरकारें उठा रही हैं जरूरी कदमचीफ जस्टिस एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता वकील आलोक श्रीवास्तव को कहा कि हम अभी सरकार के जवाब को देखना चाहते हैं फिर कल (मंगलवार) हम इस पर सुनवाई कर सकते हैं. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें स्थिति से निपटने के लिए तमाम कदम उठा रही है.
लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी मजदूर घर जाने को मजबूर
लॉकडाउन की घोषणा के बाद तमाम करोबारी प्रतिष्ठान से लेकर सबकुछ बंद हो गया. इसके बाद दिहाड़ी मजदूर पैदल ही घरों की तरफ जाने लगे. कई राज्यों की सरकारें मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए कई कदम उठा रही हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है.
अब तक 29 लोगों की हुई मौत
बता दें, देश में अब तक कोरोना के 1,071 मामले सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत हो गई है. इस बीच, 100 लोग इस जानलेवा बीमारी से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है.
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First published: March 30, 2020, 11:59 PM IST