मंत्रालय ने फरवरी से खत्म हो रही लाइसेंस की वैधता को बढ़ा दिया है (सांकेतिक फोटो)
जिन दस्तावेजों (Documents) की वैधता की अवधि बढ़ाई गयी है, उसमें मोटर वाहन कानून (Motor Vehicle Act) के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण (registration) या अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं.
इस पहल का मकसद कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण की रोकथाम के लिये जारी ‘लॉकडाउन’ (Lockdown) के दौरान जरूरी सामान की ढुलाई को सुचारू बनाना है.
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया आदेश
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने सोमवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (States and Union Territories) को जारी परामर्श में उनसे उपरोक्त ऐसे दस्तावेज को 30 जून तक वैध माने जाने को कहा है जिनकी मियाद एक फरवरी को समाप्त हो गयी है.यह कदम उन नागरिकों की मदद के लिये उठाया गया है जिन्हें मोटर वाहन कानून और केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत ‘लॉकडाउन’ (Lockdown) के दौरान परिवहन दफ्तर बंद होने के कारण विभिन्न दस्तावेजों की वैधता के नवीनीकरण में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, DL और पंजीकरण पर भी नियम लागू
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है, ‘‘सभी राज्यों से आग्रह है कि वे मोटर वाहनू कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 जून तक वैध मानें जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गयी है और देशव्यापी बंद के कारण उनका नवीनीकरण (Renew) नहीं कराया जा सका है.’’
जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ायी गयी है, उसमें मोटर वाहन कानून (Motor Vehicle Act) के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं.
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First published: March 31, 2020, 12:15 AM IST