COVID-19: सरकार ने लॉकडाउन के बीच किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए सभी देय अल्पकालिक क्रॉप लोन के भुगतान की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दी गई है. क्रॉप लोन की अदायगी की अंतिम तारीख 31 मार्च है.
केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ट्वीट के मुताबिक, सरकार ने किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए सभी देय अल्पकालिक फसली ऋण जो 1 मार्च से 31 मई 2020 के बीच देय हो चुके हैं या देय होंगे के पुनर्भुगतान की अवधि को 31 मई, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब किसान बिना किसी दंडात्मक ब्याज के 4 फीसदी प्रति वर्ष की ब्याज दर से ही 31 मई 2020 तक लोन का भुगतान कर सकेंगे. ये भी पढ़ें: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा- PM CARES Fund में 500 करोड़ रुपये देंगे, दो राज्यों को 5-5 करोड़ देने की घोषणा
सरकार ने किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए सभी देय अल्पकालिक फसली ऋण जो 1 मार्च से 31 मई 2020 के बीच देय हो चुके हैं या देय होंगे के पुनर्भुगतान की अवधि को 31 मई, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/fvqVer3c6i
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) March 30, 2020
रबी सीजन की खेती के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से किसानों द्वारा लिए गये लोन का भुगतान मात्र चार फीसद की ब्याज दर पर लोन लौटाने का प्रावधान 31 मार्च तक है, लेकिन देशभर में लॉकडाउन की वजह से किसानों के लिए कर्ज का भुगतान करना संभव नहीं हो पा रहा था इसके मद्देनजर सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाने का फैसला किया है.
किसानों को हो रही इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने बैंकों को 2 फीसदी ब्याज माफी और सभी किसानों को 3 फीसदी तत्काल भुगतान प्रोत्साहन का लाभ 31 मई 2020 तक देने का फैसला किया है, जो बैंकों द्वारा दिए गए 3 लाख रुपए तक के सभी क्रॉप लोन जो कि 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय हैं या देय होंगे, पर लागू होगा.
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First published: March 30, 2020, 9:06 PM IST