नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने कोविड-19 (Coronavirus) को काबू करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन (Lockdown) के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों एवं बेघर लोगों को आश्रय मुहैया कराने के लिए राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) के इस्तेमाल और देश में सभी जरूरी एवं गैर-जरूरी वस्तुओं की ढुलाई की रविवार को अनुमति दे दी.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Union Home Secretary Ajay Bhalla) ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (States and Union Territories) के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रवासी श्रमिकों (Migrant Workers) समेत बेघर लोगों को आश्रय एवं भोजन मुहैया कराने के लिए राहत शिविर स्थापित किए जाए.
अधिकारियों से प्रवासियों का आवागमन रोकने के कदम सख्ती से लागू करने को कहा गया
पत्र में कहा गया है, ‘‘मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि देश में कोविड-19 संक्रमण (Covid-19 Infection) को फैलने से रोकने के लिए लागू बंद के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों समेत बेघर लोगों और राहत शिविरों एवं अन्य स्थानों में शरण लेने वाले लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है.’’
इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने आपदा प्रबंधन कानून (Disaster management law) लागू करने के लिए पहले ही आदेश दे दिया है जिसके तहत जिला प्राधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों का आवागमन रोकने के लिए अतिरिक्त कदम सख्ती से लागू करने और उन्हें पृथक रहने की सुविधाएं, आश्रय एवं भोजन मुहैया कराने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके वेतन का भुगतान किया जाए और उनके मकान-मालिक उन्हें घरों से नहीं निकालें.
सभी जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं में बिना भेद किए सामान ढुलाई की मिली अनुमति
गृह सचिव ने एक पत्र में कहा, ‘‘इसका सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है.’’ पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि सभी जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं (Essential and non essential goods) में भेद किए बिना सभी सामान की ढुलाई की अनुमति दी गई है.
गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रिंट मीडिया (Print Media) के लिए छूट के तहत अखबार आपूर्ति की व्यवस्था को भी इजाजत दी गयी है.
बंद के दौरान सभी तरह के सामान की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने की अनुमति
भल्ला ने कहा कि बंद की अवधि के दौरान पैकेटबंद सामग्री (Packaged Goods) सहित दुग्ध संग्रहण और वितरण की आपूर्ति श्रृंखला को भी अनुमति दी गयी है. उन्होंने बताया कि हैंडवाश, साबुन, मुंह धोने वाली सामग्री जैसे साफ-सफाई के सामान, बैटरी और चार्जर की भी अनुमति दी गयी है.
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (Indian Red Cross Society) की सेवाओं को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की व्यवस्था में शामिल किया गया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भी छूट दी गई और कम से कम कर्मियों के साथ काम करने को कहा गया है.
यह भी पढ़ें: कम्यूनिटी ट्रांसमिशन के सबूत नहीं, ICMR के डॉक्टर से जानें कोरोना पर जवाब