इनकम टैक्स को लेकर हुआ बड़ा फैसला
देश में कोरोनावायरस की वजह से पैदा हुए मुश्किल हालात के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है. देरी से भुगतान करने के लिए ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दी गई है.
आइए जानें इससे जुड़ी 5 बड़ी बातें
(1) वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2020 किया.
(2) साथ ही 30 जून तक डिलेड पेमेंट की ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया.(3) टीडीएस की डिपॉजिट के लिए ब्याज दर 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया. टीडीएस फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 जून 2020 ही रहेगी.
(4) आपको बता दें कि असेसमेंट ईयर 2019-20 और वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी. 31 अगस्त तक अगर किसी व्यक्ति ने आईटीआर नहीं भरा है तो फिर वो पांच हजार रुपये का जुर्माना देकर अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2019 तक दाखिल कर सकता था. वहीं अब एक जनवरी 2020 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक रिटर्न दाखिल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
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(5) इस आधार पर जुर्माना –अगर आईटीआर फाइल करने वाले की कुल आय पांच लाख रुपये है तो विलंब आईटीआर के लिए पेनल्टी एक हजार रुपये है. ध्यान रहे कि अगर किसी व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं करती है तो उसे 31 अगस्त, 2019 के बाद और 31 मार्च, 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर भी लेट फाइन नहीं देना होगा.
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First published: March 24, 2020, 3:18 PM IST