मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को फ्री में अनाज देगी. (File Photo)
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गरीबों को मुफ्त में अनाज देने की घोषणा की गई है. यह निर्णय भोपाल और जबलपुर में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने और लॉक डॉउन का समय बढ़ने की वजह से लिया गया है.
भोपाल. कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है. अब सरकार की ओर से गरीबों को मुफ्त में अनाज (Free Foodgrains) मिलेगा. इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर निजी अस्पतालों (Private Hospitals) को सरकार ने अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं. भोपाल और जबलपुर में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने और लॉक डॉउन का समय बढ़ने की वजह से यह निर्णय लिया गया है.कार्यवाहक मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में कोरोना वायरस से निपटने के लिये निरंतर मॉनीटरिंग करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को लगातार मॉनीटरिंग करने के लिए कहा है. इसके साथ ही कमलनाथ ने लॉकडाउन की स्थिति में समाज के निर्धन वर्गों को होने वाली असुविधा को देखते हुए भोपाल और जबलपुर जिलों में वर्तमान माह का उचित मूल्य की दुकानों से वितरित होने वाला राशन निशुल्क प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.सरकारी विभागों के लिए निर्देशभोपाल और जबलपुर के मरीजों में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद राज्य सरकार ने भोपाल में 31 मार्च तक सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को दफ्तर नहीं आने की छूट दी है. सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. इसके साथ ही 31 मार्च तक अधिकारी और कर्मचारियों की कार्य अवधि मानी जाएगी. हालांकि इस अवधि के दौरान सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन चालू रखने होंगे. शासन ने कुछ विभागों को जरूर इस सुविधा से दूर रखा है.सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव के के सिंह ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए. आदेश में कहा गया है कि मप्र में 31 मार्च तक कर्मचारियों को दफ्तर आने की जरूरत नहीं होगी. मप्र सरकार के सभी अधिकारी-कर्मचारी 31 मार्च तक घर बैठकर ही सरकारी काम करेंगे. आदेश में कहा गया है कि 23 से 31 मार्च की अवधि को कर्तव्य अवधि माना जाएगा.इन पर लागू नहीं होगा आदेशराज्य सरकार ने कहा है कि यह आदेश स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजलापूर्ति व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, साफ-साफ अमला, अग्निशमन सेवाएँ, दूरसंचार सेवाओं पर लागू नहीं होगा. इनके अतिरिक्त छुट्टियों पर गए अधिकारी-कर्मचारियों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा.
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First published: March 23, 2020, 8:15 AM IST