धिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य के लिये यह अधिसूचित संक्रामक रोग (नोटिफाईड इन्फेक्शीयस डिजीज) घोषित किया गया है. (प्रतीकात्मक फोटो)
मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Department) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अन्तर्गत यह कार्यवाही की गई है.
भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने बुधवार को कोरोना वायरस (Corona virus) को सम्पूर्ण राज्य के लिये संक्रामक रोग घोषित कर दिया. मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘मध्य प्रदेश शासन द्वारा नोवल कोरोना (Kovid-19) को सम्पूर्ण राज्य के लिये संक्रामक रोग घोषित किया गया है.’’उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अन्तर्गत यह कार्यवाही की गई है. अधिकारी ने बताया कि इस अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य के लिये यह अधिसूचित संक्रामक रोग (नोटिफाईड इन्फेक्शीयस डिजीज) घोषित किया गया है.बिहार में महामारी कानून लागू किया गया थाबता दें कि कोरोना वायरस को देश के अधिकांश राज्यों में संक्रामक रोग घोषित किया गया है. वहीं, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंगलवार को बिहार में महामारी कानून लागू किया गया. इस पर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार का बयान सामने आया था. इसके लिए जिलाधिकारियों को जरूरी शक्तियां दी गई हैं. इसके लागू होने के बाद पटना के सारे शॉपिंग मॉल बंद होंगे. वहीं, प्रदेश के अन्य शहरों के बाजार भी बंद हो सकते हैं. इसके अलावा प्रशासन सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को जेल भी भेज सकती है.स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इस बीमारी से संक्रमित जो भी व्यक्ति आइसोलेशन सेंटर में नहीं जाएंगे उनके ऊपर धारा 188 के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी. बिहार के सभी हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर पर मंगलवार से पुलिस फ़ोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी.14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगाबताया जा रहा है कि चीन, जापान, कोरिया, इटली, ईरान, स्पेन और जर्मनी से आने वाले सभी लोगों को 14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा. इसके अलावा संबंधित जिलों के डीएम किसी भी पब्लिक प्लेस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कभी भी बंद कर सकते हैं. इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर लोगों के जुटने पर भी मनाही हो गई है.(इनपुट- भाषा)ये भी पढ़ें-
Covid 19: शाहीन बाग में नवजात-छोटे बच्चों की मौजूदगी पर दर्ज हुई शिकायतCovid 19: शाहीन बाग में नवजात-छोटे बच्चों की मौजूदगी पर दर्ज हुई शिकायत
News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए भोपाल से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.
First published: March 18, 2020, 10:15 PM IST