इस मामले में 4 दोषियों को 20 मार्च को फांसी दी जाने वाली है. (फोटो: ANI)
Nirbhaya gang Rape Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में मौत की सजा का विरोध करते हुए अपील की गई थी.
Nirbhaya case: Delhi HC dismisses the plea of one of 4 death row convicts, Mukesh, challenging trial court order dismissing his plea seeking quashing of death penalty claiming that he wasn’t in Delhi when gang-rape took place. 4 convicts are scheduled to be hanged on 20th March. pic.twitter.com/xqsSMGkx8Z
— ANI (@ANI) March 18, 2020
दोषियों के परिजनों ने मांगी इच्छामृत्यु
इस मामले में दोषियों के परिजनों ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा था. इस लेटर में परिजनों ने इच्छामृत्यु (euthanasia) की अनुमति मांग की थी. इस लेटर में कहा है कि हम देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीड़िता के माता-पिता से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे अनुरोध को स्वीकार करें और हमें इच्छामृत्यु की अनुमति दें. उन्होंने कहा कि हमें इच्छा मृत्यु देने से भविष्य में होने वाले किसी भी अपराध को रोका जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर हमारे पूरे परिवार को इच्छामृत्यु दी जाती है तो निर्भया जैसी दूसरी घटना को होने से रोका जा सकता है.
दोषियों के परिजनों ने कहा है कि ऐसा कोई पाप नहीं है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि पहले ही देश के महापापियों को माफ किया जाता रहा है. बदले की परिभाषा शक्ति नहीं है. क्षमा करना ही सबसे बड़ी शक्ति का उदाहरण है. गौरतलब है कि निर्भया के सभी दोषियों विनय शर्मा, अक्षय सिंह ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश को 20 मार्च को फांसी होनी है.
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First published: March 18, 2020, 9:02 PM IST