हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये व्यवस्था जबलपुर मुख्यपीठ समेत ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ में भी लागू होगी.
हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये व्यवस्था जबलपुर मुख्यपीठ समेत ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ में भी लागू होगी.
जबलपुर. कोरोना वायरस (Coronavirus ) से बचाव के लिए देशभर में तरह-तरह के कदम उठाए जा रहे हैं. इस मामले में सिर्फ डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी जरूरी कदम उठाकर सरकार का सहयोग कर रही हैं. इसी बीच अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कोर्ट में अब अर्जेंट मामलों पर ही सुनवाई की जाएगी.मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ऐलान किया है कि हालत सुधरने तक सिर्फ अर्जेंट मुकदमों की ही सुनवाई की जाएगी. हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये व्यवस्था जबलपुर मुख्यपीठ समेत ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ में भी लागू होगी. नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 मार्च तक सिर्फ अर्जेंट मामलों पर ही सुनवाई होगी.
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First published: March 17, 2020, 9:30 AM IST